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Admission Rule

प्रवेश सूची में नाम प्रकाशित होने के उपरान्त-

  1. 1. बी०ए०/ बी.एस.सी. (ए.जी.) भाग-1 में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या संबन्धी मानकों का पालन करते हुए योग्यता के आधार पर होगी।
  2. 2. कक्षाओं में प्रवेश, प्रवेश समिति के निर्णय के आधार पर किया जायेगा ।
  3. 3. प्रवेशार्थी को आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।:-
    (क) उत्तीर्ण पूर्व परिक्षाओं का अंक पत्र।
    (ख) आयु प्रमाण-पत्र । (हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति)
    (ग) प्रवेशार्थी जिस शिक्षण संस्था में अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसके प्रधानाचार्य से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र ।
    यदि प्रवेशार्थी व्यक्तिगत परीक्षार्थी रहा हो, तो दो व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त उसके चरित्र का प्रमाण-पत्र (ध्यातव्य है कि इन दो व्यक्तियों में से किसी एक को मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज का प्रधानाचार्य अथवा) डिग्री कालेज का प्राचार्य होना चाहिए ।
    (घ) यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति/ पिछड़ी जाति, विकलांग या अन्य आरक्षित वर्ग का है, तो इस तथ्य का प्रमाण-पत्र
    (ड़) आधार कार्ड छाया प्रति
  4. 4. उपयुक्त प्रमाण-पत्रों के अभाव में प्रवेश सम्बन्धी प्रकिया पर किसी प्रकार का विचार सम्भव नहीं होगा ।
  5. 5. सम्बन्धित अभिलेख जमा करते समय ही आवेदकों के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी जिसे प्रवेशार्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेगा ।
  6. 6. चयन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना छात्रों की स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।
  7. 7. प्रवेश के लिए चुने गये छात्र/छात्राओं को निर्धारित तिथि तक फीस जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि तक फीस न जमा करनें वाले छात्र का चयन निरस्त समझा जायेगा ।
  8. 8. बी०ए०/ बी.एससी. (ए.जी.) भाग-1 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में प्रवेश इस महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य के प्रवेश स्थानान्तरण की दशा में कुल सचिव की अनुमति से लिया जा सकता है।
  9. 9. महाविद्यालय की प्रवेश समिति प्रवेशार्थी के बारे में आपत्तिजनक सूचना प्राप्त होने की दशा में बिना कारण बताये किसी भी प्रवेशार्थी को प्रवेश से वंचित कर सकती है।
  10. 10. महाविद्यालय में छात्रों का प्रवेश पूर्णरूप से अस्थायी होगा जिसे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
  11. 11. अनुत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं का प्रवेश, किसी भी दशा में नहीं होगा तथा विभिन्न वर्षों (गैप इयर) के छात्र/छात्राओं का प्रवेश, प्रवेश समिति के निर्णय के अनुसार होगा।
  12. 12. पुस्तकालय अथवा महाविद्यालय के किसी विभाग के किसी प्रकार के देय अवशेष वाले छात्र/छात्राओं का प्रवेश आगे की कक्षा में नही होगा, जब तक की उनके देय का भुगतान न हो जाए।
  13. 13. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राओं की संख्या उस विशेष पाठ्यक्रम में निर्धारित स्थान पर निर्भर करेगी। इस महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को वरीयता दी जायेगी। प्रवेश सूची के आधार पर विभागाध्यक्ष के संयोजन में कार्यरत समिति द्वारा किया जायेगा।
  14. 14. महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/भाई/बहन/नियमानुसार पात्र छात्र/छात्राओं के प्रवेश में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुसार सुविधा प्रदान की जायेगी।
  15. 15. महाविद्यालय में "यूनिफार्म कोड" की व्यवस्था है। छात्राओं के लिए सफेद सलवार-सूट एवं छात्र के लिए सफेद शर्ट एवं काली पैंट निर्धारित है।

 

विषय परिवर्तन

विश्वविद्यालय के मानकानुसार प्रवेश प्राप्त कर लेने के बाद यदि कोई छात्र/छात्राएं अपना विषय परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसे सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। विषय परिवर्तन प्रवेश प्राप्त करने के बाद से एक महीने के अन्दर प्रार्थना पत्र देकर 50/- रूपये की रसीद कटवाकर कराया जा सकेगा। गैर-प्रयोगात्मक विषयों से प्रयोगात्मक विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रयोगात्मक शुल्क जमा करने के बाद ही विषय परिवर्तन हो सकेगा। प्रयोगात्मक विषय छोड़कर गैर-प्रयोगात्मक विषय लेने वाले छात्र को किसी भी दशा में प्रयोगात्मक शुल्क की वापसी सम्भव न हो सकेगी।

प्रवेश के लिए आवंटित विषयों के अतिरिक्त परीक्षा आवेदन पत्र में स्वेच्छा से भरे गये विषय मान्य नही होंगे तथा उक्त विषय की परीक्षा में उन्हे सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकेगी।